लाभ लेने के लिए इन कागजातों की होगी जरूरत
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (स्नातक) के लिए विद्यार्थियों को केवल आनलाइन आवेदन ही देना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आवेदक का आवेदन महाविद्यालय के माध्यम से स्वीकृत नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ बिहार की स्थायी निवासी लड़की ही उठा सकती है। स्कीम का फायदा एक परिवार की दो लड़कियों को ही दिया जाता है। योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, इंटर की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है।
ऐसे करें आवेदन
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में आनलाइन आवेदन ही किया जा सकता है। सरकार ने वेबसाइट पर ही आवेदकों को अलर्ट किया है कि योजना के लिए आनलाइन अप्लाई करें। महाविद्यालय के माध्यम से योजना को स्वीकृति नहीं दी जाती है। स्कीम का लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के होम पेज (http://edudbt.bih.nic.in/) पर जाना होगा। वेबसाइट पर सामने ही अप्लाई का आप्शन दिखाई देगा। इसके बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी दिए गए फार्म में भरनी होगी। इस दौरान सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा। अंत में डाक्यूमेंट को रिव्यू करते हुए सबमिट के आप्शन पर क्लिक करना होगा। अप्लाई करने के बाद आवेदन की स्थिति भी देखी जा सकती है। इसके लिए https://medhasoft.bih.nic.in/INTER2021/StudentStatus.aspx पर जाना होगा।