अभिलेखों से पता चलता है कि जिला राजस्व शाखा के पत्रांक 3130 दिनांक 31 जुलाई 2020 के द्वारा सीओ बिहपुर को वर्तमान वाद के आवेदक के परिवाद पर जांचोपरांत सीओ के पत्रांक 367/20 अप्रैल 2020 पर डीसीएलआर नवगछिया की अनुशंसा के आलोक में सीओ बिहपुर को प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी को स्वत्व वाद से प्राप्त आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने तथा विपक्षी के नाम से कायम जमाबंदी को रद करने हेतु विधिवत प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। साथ ही उक्त पत्र की प्रति जिला अवर निबंधक भागलपुर,अवर निबंधक बिहपुर व कहलगांव को भी भेजी गई। उक्त निर्देश का बिहपुर सीओ द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने पर दिनांक आठ दिसंबर 2020 को पुन: आवेदक शंभु कुमार द्वारा आवेदन दिया गया। इसके आलोक में इस न्यायालय से सीधे जमाबंदी को रदीकरण के तहत वाद प्रारंभ करते हुए विपक्षी को सूचना निर्गत किया। इसके बाद न्यायालय में दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष रखा। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जमाबंदी नंबर 1247 बिहार सरकार की भूमि है। उत्तरवादी को यदि उक्त जमीन स्वत्व वाद से प्राप्त हुआ तो सीओ बिहपुर को अपील दायर करना चाहिए था। इस संदर्भ में सीओ बिहपुर को पूर्व में भी अपील दायर करने का निर्देश दिया जा चुका है। इसलिए अवैध रूप से बिहार सरकार की भूमि का कायम जमाबंदी नंबर 1247 को रद करने का आदेश दिया जाता है।
न्यायालय ने वर्तमान सीओ को दिया निर्देश
न्यायालय ने बिहपुर के वर्तमान सीओ बलिराम प्रसाद को निर्देश दिया है कि इस आदेश की प्राप्ति के साथ सिविल न्यायालय में स्वत्व अपील वाद दायर करना सुनिश्चित करें।