प्राइवेट मकान पर अगर मंत्री का कार्यक्रम हुआ तो अफसर भाग नहीं लेंगे
पंचायत चुनाव के दौरान सरकारी सेवकों को मंत्रियों के कार्यक्रम से दूर रहना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव के दौरा के समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले तो किसी सरकारी कर्मचारी को उसमें शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। आयोग ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को अगर कोई निमंत्रण पत्र भी मिलता है तो उसे अस्वीकार कर देना होगा।
आयोग ने चुनावी सभा को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किया है। चुनावी सभा का आवंटन पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर होगा। किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर जिसमें कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदधारी जैसे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आदि के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा मामना जाएगा और ऐसे दौरे में पंचायत के किसी कर्मचारी को उनके साथ रहने की अनुमति नहीं होगी।
प्रत्याशी नहीं कर पाएंगे सरकारी भवन का प्रयोग
चुनाव प्रचार बैठक के लिए किसी उम्मीदवार को सरकारी भवन या उसके परिसर का उपयोग करने पर रोक रहेगी। आयोग ने यह भी कहा है कि पंचायत चुनाव के क्रम में सरकार के पदधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसी शिकायत के लिए अवसर नहीं दें कि उन्होंने चुनाव अभियान के लिए अपनी पदीय स्थिति का उपयोग किया है।
की घोषणा से लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदधारी जैसे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आदि के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा मामना जाएगा और ऐसे दौरे में पंचायत के किसी कर्मचारी को उनके साथ रहने की अनुमति नहीं होगी।