सहरसा। Bihar Panchayat Chunav 2021 :कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव 2021 की भी तैयारी धीरे- धीरे चल रही है। पंचायत चुनाव हेतु जहां विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने क्षेत्र भ्रमण प्रारंभ कर दिया है। वहीं कुछ लोग एक से अधिक पद पर एकसाथ चुनाव लडऩे की तैयारी है। निर्वाचन आयोग ने इसकी इजाजत भी दे रखी है। कोई भी व्यक्ति एकसाथ एक से अधिक पदों पर चुनाव तो लड़ सकता है, परंतु
उन्हें अलग- अलग पद के लिए पृथक नाम निर्देशन पत्र देना होगा और उसका अनुमान्य शुल्क भी अलग- अलग भुगतान करना होगा।
सहायक सरकारी अधिवक्ता भी लड़ सकते हैं चुनाव
पर्चा दाखिल होने के बाद होनेवाले विवादों के निष्पादन के लिहाज से निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों की अहर्ता और अनर्हता तय कर दिया है।
अनारक्षित पद पर भी एससी- एसटी को लगेगा आरक्षित का निर्धारित शुल्क
यदि अनारक्षित पद पर आरक्षित कोटि का कोई अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र दाखिल करता है, तो उसे महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित नाम निर्देशन शुल्क ही लिया जाएगा। इस कोटि के उम्मीदवार चाहे आरक्षित सीट पर या अनारक्षित सीट पर कहीं भी चुनाव लड़े, उनसे आरक्षित कोटि का ही लिया जा सकेगा।
निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के अहर्ता- अनर्हता व नाम निर्देशन शुल्क को लेकर निर्देश जारी कर दिया है, ताकि कहीं भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। इसी आलोक में कार्रवाई की जा रही है।
अब्दूल अहद अंसारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सहरसा।