Education News : जितने दिन करेंगे काम, उतने का ही अतिथि शिक्षकों को होगा भुगतान
माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर जिले में आदेश :
बता दें कि अतिथि शिक्षकों को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल ङ्क्षसह की ओर से आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के कारण जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अप्रैल के आरंभ से ही प्रारंभ शैक्षणिक सत्र में अध्यापन कार्य बंद है। 25 जनवरी 2018 के विभागीय संकल्प संख्या 51 में किए गए प्रावधान एवं समय-समय पर जारी किए गए निर्देश के आलोक में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा सिर्फ अध्यापन कार्य के लिए ही ली जानी है।
गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं ली जानी है सेवा :
निर्देश में साफ किया गया है कि किसी भी स्थिति में अतिथि शिक्षकों की सेवा किसी अन्य (गैर शैक्षणिक) कार्य में कतई नहीं लिया जाना है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में ही अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जाएगी।
शिक्षकों ने निर्णय को शिक्षक विरोधी बताया :
इधर सरकारी निर्देश को शिक्षक विरोधी बताते हुए बिहार उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मनीष कुमार ने इसे प्लस टू स्कूलों में कार्यरत विज्ञान एवं अंग्रेजी के अतिथि शिक्षकों के जीविकोपार्जन पर प्रश्नचिह्न बताया है। कहा कि सरकारी आदेश में साफ कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन कार्यरत शिक्षक एवं कर्मी पूर्व की भांति कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपस्थित रहेंगे। हम अतिथि शिक्षकों को भी विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर इस आदेश के तहत मिल सकता था।अब हमारे बच्चों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी।
इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ. महेश्वर प्रसाद ङ्क्षसह का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। कोरोना के कारण स्कूल बंद रहने की स्थिति में अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं ली जा सकती है।