नई दिल्ली. अगर आप भी पीएम किसान योजना के तहत इस स्कीम का लाभ लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है. ऐसे में किसान परिवारों को पहले की तरह ही 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme) के तहत सरकार की ओर से देश के किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए 1 दिसंबर 2019 से आधार जरूरी हो गया है.
बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme) के तहत सरकार की ओर से देश के किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए 1 दिसंबर 2019 से आधार जरूरी हो गया है.
जानिए क्या कहा कृषि मंत्री ने...
यह राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा पहचाने गए लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है. तोमर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, "पीएम किसान योजना के तहत आवंटित धन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है." उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये किसानों को दिया जाता है. यह भुगतान, लाभार्थियों के आधार सीड डेटा के आधार पर किया जाता है.
31 मार्च तक इन राज्यों के किसानों को मिलेगी छूट
फिलहाल आधार सीड की प्रक्रिया असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में नहीं की जाती है. इस संबंध में इन राज्यों को 31 मार्च, 2021 तक छूट दी गई है.
राजस्थान में, लगभग 70,82,035 किसान परिवारों को विभिन्न किस्तों को कवर करने के लिए योजना का लाभ दिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य में इस योजना के तहत 7,632.695 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान के गंगानगर जिले में लाभार्थियों की संख्या 1,45,799 है, जबकि दौसा जिले में लाभार्थियों की संख्या 1,71,661 है.
अयोग्य होने पर वापस लिए जाएंगे पैसे
महाराष्ट्र में पीएम किसान योजना के तहत अयोग्य किसानों से धन की वसूली पर एक अन्य प्रश्न के जवाब में, मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष 11 मार्च को लगभग 78.37 करोड़ रुपये की वसूली की है.PM Kisan: किसानों के लिए जरूरी खबर, 'पीएम किसान योजना' के तहत सरकार ने किया बड़ा ऐलान
यह राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा पहचाने गए लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है. तोमर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, "पीएम किसान योजना के तहत आवंटित धन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है." उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये किसानों को दिया जाता है. यह भुगतान, लाभार्थियों के आधार सीड डेटा के आधार पर किया जाता है.
31 मार्च तक इन राज्यों के किसानों को मिलेगी छूट
फिलहाल आधार सीड की प्रक्रिया असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में नहीं की जाती है. इस संबंध में इन राज्यों को 31 मार्च, 2021 तक छूट दी गई है.
राजस्थान में, लगभग 70,82,035 किसान परिवारों को विभिन्न किस्तों को कवर करने के लिए योजना का लाभ दिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य में इस योजना के तहत 7,632.695 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान के गंगानगर जिले में लाभार्थियों की संख्या 1,45,799 है, जबकि दौसा जिले में लाभार्थियों की संख्या 1,71,661 है.
अयोग्य होने पर वापस लिए जाएंगे पैसे
महाराष्ट्र में पीएम किसान योजना के तहत अयोग्य किसानों से धन की वसूली पर एक अन्य प्रश्न के जवाब में, मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष 11 मार्च को लगभग 78.37 करोड़ रुपये की वसूली की है.PM Kisan: किसानों के लिए जरूरी खबर, 'पीएम किसान योजना' के तहत सरकार ने किया बड़ा ऐलान