न्यूज डेस्क: बिहार में बहुत से लोग प्रतिदिन अपने जमीन की दाखिल-ख़ारिज कराते हैं। लेकिन कई बार उनकी दाखिल-खारिज रिजेक्ट कर दिया जाता हैं। जिसके कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं।
खबर में अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री रामसूरत राय ने जानकारी देते हुए कहा है की दाखिल खारिज अस्वीकृत करने पर अंचलाधिकारी (CO) को कारण बताना होगा। यह व्यवस्था बिहार में 26 मार्च से लागू कर दिया जायेगा।
उन्होंने कहा है की अगर किसी कागज की वजह से दाखिल-खारिज को रिजेक्ट किया जाता हैं तो रैयत को मौका देकर कागज मांगना होगा और पुनः दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को शुरू करनी होगी।
बता दें की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई सुविधा के अनुसार अपने सॉफ्टवेयर में सुधार किया है। इससे लोगों को जमीन की दाखिल-ख़ारिज कराना आसान हो जायेगा। साथ ही साथ लोग अपने जमीन की दाखिल-खारिज सही तरीकों से करा सकेंगे।