प्रशिक्षण के लिए भी मिलेगा भत्ता
चुनावी ड्यूटी से पूर्व सभी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए भत्ता की व्यवस्था अलग से की गई है। पीठासीन पदाधिकारी, मतदातन अधिकारी एक व दो तथा मतदान अधिकारी तीन व चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को तीन दिनों का प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण कार्य के लिए पीठासीन पदाधिकारी को 500, मतदान अधिकारी एक व दो को 375 रु. तथा मतदान अधिकारी तीन व चतुर्थ वर्गीय कर्मी को 250 रु. प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता राशि का भुगतान किया जाएगा। जबकि अन्य पदाधिकारियों व कर्मियों को मात्र एक ही दिन प्रशिक्षण मिलेगा। इसमें मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, मतगणना अनुसेवक व विभिन्न स्तर के पुलिस पदाधिकारी समेत अन्य शामिल हैं।
मतदान व मतगणना के लिए निर्धारित राशि
मतदान कार्य के लिए तीन दिनों की भत्ता राशि दी जाएगी। इसके तहत पीठासीन पदाधिकारी को प्रतिदिन 500, मतदान अधिकारी एक व दो को प्रतिदिन 375 तथा मतदान अधिकारी तीन व चतुर्थ वर्गीय कर्मी को प्रतिदिन 250 रु. के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसी तरह मतगणना पर्यवेक्षक को एक दिन के लिए 500, मतगणना सहायक को एक दिन के लिए 375 व मतगणना अनुसेवक को एक दिन के लिए 250 की दर से भुगतान होगा।
पुलिस के लिए निर्धारित भत्ता राशि
पुलिस निरीक्षक व पुलिस अवर निरीक्षक को प्रतिदिन 500 के हिसाब से तीन दिनों के लिए भत्ता राशि मुहैया कराई जाएगी। इसी तरह सहायक निरीक्षक, हवलदार व सिपाही को 375 रु. की दर से तीन दिनों के लिए तथा चौकीदार, दफादार, दलपति, एनसीसी कैडेट को 250 रु. के हिसाब से तीन दिनों के लिए राशि चुकता की जाएगी।