न्यूज डेस्क: बिहार में जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने लोक सेवा का अधिकार कानून (आरटीपीएस) में कई तरह के बदलाव किये हैं। जिसके बारे में सभी व्यक्ति को सही जानकारी होनी चाहिए।
खबर के मुताबिक बिहार सरकार ने कहा है की अब सीओ के स्थान पर राजस्व पदािधकारी को ही जाति, आवासीय व आय प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार होगा। इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया हैं। बिहार में अब जाति प्रमाण पत्र भी राजस्व पदािधकारी के द्वारा ही जारी किया जायेगा।
बता दें की इससे पहले बिहार में जाति, आवासीय व आय प्रमाणपत्र सीओ के द्वारा जारी किया जाता था।
सरकारी आदेश के मुताबिक नयी व्यवस्था एक अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राजस्व पदाधिकारी के हस्ताक्षर से जाति, आवासीय व आय प्रमाणपत्र को जारी किया जायेगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया हैं।