न्यूज डेस्क: बिहार के सभी वार्ड पार्षदों के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी ठेका को लेकर बिहार सरकार ने एक नया नियम बनाया हैं। जिस नियम के कारण वार्ड पार्षदों को जोर का झटका लगा हैं।
खबर के मुताबिक बिहार में अब कोई भी वार्ड पार्षद अब न तो खुद और न ही अपने किसी परिवार के किसी सदस्य को सरकारी ठेका दिला सकेंगे। सरकार ने इसको लेकर नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 53 में संशोधन कर दिया है।
बता दें की बिहार में ज्यादा तर स्थानीय निकाय प्रतिनिधि सरकारी ठेका खुद या अपने किसी परिवार के सदस्य को दिला देते थे। जिसके कारण काम में पैसों की हेर-फेर देखने को मिलती थी।
नए नियमानुसार बिहार में अब कोई भी वार्ड पार्षद सरकारी ठेका न तो खुद ले सकेंगे और न ही परिवार के किसी सदस्य को दिया सकेंगे। सरकार ने विधानसभा में पिछले दिन बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक-2021 पारित किया हैं।