न्यूज डेस्क: अगर आप बिहार में एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी समेत अन्य दवाओं की बिक्री और वितरण के लिए दूकान खोलना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर हैं। क्यों की अब आप ऑनलाइन के द्वारा बड़े आसानी से इन दवाओं की बिक्री को लेकर लाइसेंस ले सकते हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कुछ सेवाओं को बिहार सरकार ने आरटीएस के दायरे में लाया हैं। आप आरटीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर 1 अप्रैल 2021 तक इन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बता दें की ऑनलाइन आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर राज्य औषधि नियंत्रक लाइसेंस जारी कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता हैं तो पहले अपील के तहत वरीय प्रभारी पदाधिकारी और दूसरे अपील के तहत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के पास यह मामला जायेगा।
खबर के मुताबिक इन दोनों अपील के स्तर पर 30 दिनों में मामले का पूरा निपटारा करना होगा और अधिकारी को जल्द से जल्द लाइसेंस जारी करनी होगी। अगर लाइसेंस जारी नहीं किया जाता हैं तो आपको इसकी वजह बताई जाएगी।