न्यूज डेस्क: बिहार में वाहन चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में 12 मार्च से वाहनों के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। इसके लिए पूरे बिहार में विशेष अभियान चलाया जायेगा।
खबर के मुताबिक इस सन्दर्भ में बिहार सरकार ने सभी जिलों के परिवहन पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया हैं। अगर कोई वाहन प्रदूषण जांच में फेल पाया जाता हैं या जिनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं हैं उसपर जुर्माना लगाया जायेगा।
बता दें की पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं रहने वाले वाहन मालिकों से मोटरयान अधिनियम 190(2) के तहत 10 हजार रुपये जुर्माने के रूप में वसूल की जायेगी।
मिली जानकारी के मुताबिक जुर्माना नहीं देने पर परिवहन विभाग आपके गाड़ियों को जप्त भी कर सकता हैं। बता दें की राज्य में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बिहार सरकार ने ये सख्त कदम उठाया हैं ताकि लोग अपनी वाहनों का प्रदूषण लेवल ठीक रख सकें।