न्यूज डेस्क: बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे मुखिया सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों की टेंशन बढ़ गई। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार के एक आदेश से चुनाव की तैयारी कर रहे उम्मीदवार के होश ठिकाने आ गए हैं।
खबर के मुताबिक बिहार के पंचायती राज विभाग ने मुखिया सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक आदेश जारी करते हुए कहा है की जो लोग बिहार में पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं। उन सभी लोगों को 31 मार्च से पहले अपने संपत्ति का ब्योरा देना होगा।
बता दें की बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने अपने एक आदेश में कहा है की राज्य में मंत्री और विधायक की तरह त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि भी अपने-अपने अचल व चल संपत्ति का ब्योरा जिला पंचायती राज कार्यालय में जमा करेंगे।
विभाग के इस फैसले से पंचायत प्रतिनिधियों की टेंशन बढ़ गई हैं। वहीं पंचायती राज विभाग ने अपने एक आदेश में ये भी कहा है की वर्तमान में जो मुखिया नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं किये हैं। उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जायेगा।