कैबिनेट में निवेश को लेकर हुए महत्वपूर्ण फैसले
बिहार में तीन निवेश को हरी झंडी मिली है. इसमें मगध सुगर एंड एनर्जी के 133 करोड़ 25 लाख रुपए के निवेश को गोपालगंज में लगाने की स्वीकृति दी गई है. मेसर्स सा विष्णु बेकर्स प्रा. लिमिटेड को गया में क्षमता विस्तार के लिए 38 करोड़ रुपया के निवेश की स्वीकृति दी गई है. बाबा एग्रो फूड लिमिटेड को औरंगाबाद में 20 एमटीपीएच क्षमता की राइस मिल की स्थापना के लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपया के निवेश की स्वीकृति दी गई हैं।
पंचायत से जुड़े महत्वपूर्ण फ़ैसले
बिहार में 8,386 पंचायतों में चरण बद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना को स्वीकृति दी गई. इस पंचायत भवन में नव निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के बैठने की व्यवस्था होगी. इसके साथ ही यह भवन कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा. पंचायत भवन में बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खंड, सेवा केंद्र, स्टोर, पैंट्री और शौचालय के साथ कई और सुविधाएं मिलेंगी.
राज्य में कुल 244 पंचायत सरकार भवनओं के लिए 3 अरब 11 करोड़ 75 लाख 91 हज़ार रुपए की राशि स्वीकृति दी गई है. पंचायत चुनाव में हिंसा एवं कोविड-19 से पंचायत कर्मियों की मौत होने पर 30 लाख का मुआवजा दिया जाएगा.
रोजगार को लेकर नीतीश कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले
नीतीश कुमार के कैबिनेट में विभिन्न विभागों के लिए 4503 पदों की स्वीकृति दी है. स्वीकृत वेतनमान वाले 2850 पदों का सृजन किया गया है. विधि विभाग, गृह विभाग, पशु मत्स्य विभाग, शेन संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, विज्ञान प्रोधोगिकी विभाग, स्वास्थ विभाग में रोजगार सृजित किया गया है.
परिवहन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले
नीतीश कैबिनेट ने वाहनों हेतु फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता की समाप्ति के पश्चात विलंब राशि में भी संशोधन किया है. 30 सितंबर 2021 तक की अवधि के लिए निम्न रूप से कम किया गया है. दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए ₹50 की जगह ₹10 प्रतिदिन. व्यवसायिक ट्रैक्टर के लिए 50 की जगह ₹15 रुपया प्रतिदिन, छोटे चार पहिया परिवहन वाहन के लिए 40 रुपया प्रतिदिन की जगह 20 रुपया प्रतिदिन किया गया है, भारी व्यावसायिक वाहन के लिए 50 रुपया प्रति दिन की जगह ३० रुपया प्रतिदिन किया गया है. नीतीश कैबिनेट की बैठक ने बालू बंदोबस्ती के लिए भी बड़ा फ़ैसला किया है. बालू घाट बंदोबस्ती की अवधि को 31 मार्च से बढ़ा कर 30 सितंबर तक किया गया है.
इनके अलावे ये महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए
गृह विभाग द्वारा राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर 74 करोड़ 7 लाख 60 हजार व्यय की स्वीकृति दी गई है. विधि विभाग द्वारा व्यवहार न्यायालय भभुआ परिसर में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ 69 लाख 62 हजार की स्वीकृति दी गई है. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए 4626.18 लाख स्वीकृति दी. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के वेब पोर्टल के परिचालन हेतु उन 39 स्थाई पदों की स्वीकृति गृह विभाग द्वारा बिहार में 9 क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला की स्थापना एवं 218 पद की स्वीकृति.