न्यूज डेस्क: बिहार में बहुत से लोगों के पास अपनी पुश्तैनी जमीन हैं जो अपने जमीन को बेचना चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को पुश्तैनी जमीन बेचने के नियम के बारे में जानकारी नहीं हैं। जिसके कारण लोग अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं बेच पाते। आज कानून के मुताबिक जानने के कोशिश करेंगे बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने के पांच नियम के बारे में।
बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने के 5 नियम, सभी को जानना ज़रूरी।
1 .कानून के मुताबिक बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए परिवारिक बंटवारा करना अनिवार्य हैं। बिना परिवारिक बंटवारा के आप पुश्तैनी जमीन नहीं बेच सकते हैं।
2 .कानून के मुताबिक बिहार में अगर कोई भाई पुश्तैनी जमीन बेचना चाहते हैं तो उसे बहनों का हिस्सा सुरक्षित रखना होगा या फिर उनसे लिखित राय लेनी होगी।
3 .अगर आपकी पुश्तैनी जमीन का तीन पीढ़ियों से जमाबंदी नहीं हुई हैं तो आपको सबसे पहले वंशावली बनानी होगी।
4 .परिवारिक बंटवारे के बाद आपके हिस्से में जो जमीन आएगी उसे अपने नाम से म्यूटेशन कराना होगा। इसके बाद ही आप उस जमीन को बेच सकते हैं।
5 .बता दें की बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले पारिवारिक बंटवारा करें फिर जमीन की दाखिल-खारिज कराएं।