सहरसा/कोशी लाइव संवाददाता
सदर थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक धन बिहारी मिश्र को विलंब से सूचना देने के कारण 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा ने वाद संख्या ए 7887/2018 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है। आदेश में कहा गया है कि प्रतिवादी 7 अक्टूबर 2020 की तिथि में अपीलकर्ता रजनीत और रंजीत कुमार झा को एक उतर दिखाते हैं। लेकिन विलंब के लिए कोई भी कारण नहीं देते हैं। विलंब के सबंध में सदर थानाध्यक्ष द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में सहायक अवर निरीक्षक धन बिहारी मिश्र को बारबार पत्र देकर सूचनाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिए जाने का उल्लेख किया गया है। विलंब के सहायक अवर निरीक्षक धन बिहारी मिश्र दोषी हैं। सअनि लोक सुचना पदाधिकारी की परिभाषा के अंदर आते हैं।