पैतृक संपत्ति क्या हैं : कानून के मुताबिक पैतृक संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जो पुरुषों की चार पीढ़ियों तक जो संपत्ति विरासत में मिली हो। ऐसे संपत्ति को पैतृक या पुश्तैनी संपत्ति कहते हैं। इस संपत्ति पर वहीं व्यक्ति दावा कर सकता हैं जो इस संपत्ति के मालिक का संतान हो।
कैसे करें पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से का दावा।
1 .कानून के मुताबिक पैतृक संपत्ति में पहली पीढ़ी का हिस्सा पिता और उसके भाई-बहन में तय होता हैं। इसके बाद उनकी पीढ़ियों में तय होता हैं।
2 .बता दें की हिंदू कानून के मुताबिक संपत्तियों को दो भागों में बांटा जाता है। पैतृक संपत्ति और खुद कमाई हुई संपत्ति। कोई भी व्यक्ति किसी के खुद कमाई हुई संपत्ति पर कभी भी दावा नहीं कर सकता हैं।
3 .हिंदू कानून के अनुसार पैतृक संपत्ति पर बेटा और बेटी का समान अधिकार होता हैं। पैतृक संपत्ति में ये दोनों दावा कर सकती हैं।
4 .पैतृक संपत्ति में हिस्सा के लिए आपको अपने छेत्र के सिविल न्यायालय में दावा करना होगा। इसके लिए आप किसी वकील की भी सलाह ले सकते हैं।