कोशी लाइव डेस्क:
पटना। स्कूल में 11 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सोमवार को सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित प्रिंसिपल अरविंद कुमार को फांसी और शिक्षक अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। महिला थाने में करीब ढाई साल पहले दर्ज कराए गए मामले में अदालत ने फुलवारीशरीफ के रहने वाले प्राचार्य पर एक लाख रुपये एवं शिक्षक पर पचास हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी ठोका है।
कॉपी चेक करने के बहाने होता था घिनौना काम
मामला 19 सिंतबर 2018 का है। आरोपित अरविंद कुमार फुलवारीशरीफ स्थित न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल और अभिषेक कुमार शिक्षक था।
इस संबंध में स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि शिक्षक अभिषेक कुमार स्कूल में कॉपी चेक करने के बहाने छात्रा को प्रिंसिपल अरविंद कुमार के पास भेजता था। इस दौरान प्रिंसिपल कमरे में उसके साथ घिनौना कृत्य करता था, इसमें अभिषेक भी उसका साथ देता था। पटना के फुलवारीशरीफ के रहने वाले दोनों आरोपित कि खिलाफ महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था।
अदालत के आदेश पर कराया गया था डीएनए टेस्ट
दुष्कर्म के बाद छात्रा को गर्भ ठहर गया था। अदालत के आदेश के बाद छात्रा का गर्भ गिराया गया था। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश से दोनों आरोपी एवं छात्रा का डीएनए टेस्ट पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया। तीनों का डीएनए आपस में मैच कर गया था। जिससे प्रिंसिपल और शिक्षक पर आरोप साबित हो गया था।
ढाई साल में पीड़िता को दिलाया न्याय
बताते चलें कि कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन के कारण काफी दिन तक अदालत की प्रक्रिया रुकी रही। इसके बावजूद स्पीडी ट्रायल इंस्पेक्टर उमा सिंह और लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने समय साक्ष्य और गवाहों को न्यायालय में पेश कर पीड़िता को ढाई साल में न्याय दिला दिया।