राज्य ब्यूरो, पटना : शराबबंदी मामले में मद्य निषेध विभाग व पुलिस अब और सख्ती बरतेगी। शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए लोगों को गिरफ्तार करने के साथ उन्हें जल्द सजा दिलाने पर भी जोर होगा। हर माह कितने अपराधियों को शराब मामले में सजा मिली, इसका डाटा भी तैयार किया जा रहा है। इसे वेबसाइट व मीडिया के जरिए आमलोगों तक पहुंचाने की भी तैयारी है, ताकि शराबबंदी को लेकर तस्करों व अपराधियों में खौफ बन सके। सूत्रों के अनुसार, पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में पदाधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिया गया है।
जेल से जमानत पर उठे थे सवाल
राज्य में शराबबंदी एक अप्रैल, 2016 को लागू हुई थी।
सासाराम, गया, गोपालगंज और वैशाली के शराब तस्करों को मिली सजा
हाल के दिनों में रोहतास, गया, गोपालगंज और वैशाली में शराब तस्करों को सजा सुनाई गई है। इसी माह 18 तारीख को एडीजे-2, सासाराम की अदालत ने शराबबंदी एक्ट के तहत टुनटुन सिंह व जमुना सिंह को तीन माह की सश्रम कारावास और 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके पूर्व गया, गोपालगंज और वैशाली में करीब एक दर्जन आरोपितों को तीन वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई गई है।
होली को लेकर बढ़ाई गई सख्ती
होली को लेकर मद्य निषेध विभाग ने सभी जिला उत्पाद निरीक्षकों और चेकपोस्ट को और ज्यादा सतर्क रहने को कहा है। सभी गाडिय़ों की बाकायदा चेकिंग अनिवार्य की गई है। हर पाली में पुलिसकर्मियों को मुस्तैदी से काम करने को कहा गया है।