राज्य चुनाव आयोग ने आदेश जारी करते हुए कहा हैं की इस बार के पंचायत चुनाव में वर्तमान मुखिया के घर के सौ मीटर के अंदर मतदान केंद्र नहीं बनाया जायेगा। इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग ने बूथों के गठन की भी मंजूरी दी हैं।
आयोग ने कहा है की किसी थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर या धार्मिक स्थानों पर भी बूथ का गठन नहीं किया जायेगा। साथ ही साथ किसी व्यक्ति के निजी परिसर में भी बूथ नहीं बनाये जाएंगे।
बता दें की बिहार में इस बार के पंचायत चुनाव में कई नए मतदान केंद्र देखने को मिल सकते हैं और कुछ मतदान केंद्रों में परिवर्तन भी हो सकता हैं। राज्य चुनाव आयोग सभी मतदान केंद्रों की सूची 02 मार्च 2021 तक जारी कर देगा।
बूथों की सूची की तैयारी से संबंधित कार्यक्रम
आयोग द्वारा पूर्व में अनुमोदित प्रत्येक मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन -- 20.01.21 से 27.01.21
मतदान केंद्रों की सूची का प्रारूप प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियों की प्राप्ति -- 28.01.21 से 11.02.21
आपत्तियों का निष्पादन ---- 29.01.21 से 13.02.21
सूची पूर्ण औचित्य के साथ अनुमोदन हेतु आयोग में भेजा जाना --- 15.02.21 तक
मतदान केंद्रों की सूची पर आयोग का अनुमोदन --- 17.02.21 से 24.02.21 तक
संपूर्ण मतदान केंद्रों की सूची का मुद्रण ----- 25.02.21 से 01.03.21 तक
संपूर्ण मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन --- 02.03.21