पर्यवेक्षण रिपोर्ट नहीं देने पर न्यायालय ने जारी किया नोटिस
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा नहीं जोडऩे व मनियारी थाना कांड संख्या 46/19 का पर्यवेक्षण प्रतिवेदन पुलिस निरीक्षक द्वारा विशेष दिव्यांग कोर्ट मुजफ्फरपुर में नहीं भेजने के संबंध में राज्य निशक्तता आयुक्त के न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। नोटिस एसएसपी, पुलिस निरीक्षक सदर ए अंचल व मनियारी थानाध्यक्ष को जारी किया गया है। माधोपुर सुस्ता निवासी दिव्यांग रवींद्र कुमार के वाद संख्या 04/2021 पर न्यायालय ने यह नोटिस जारी किया। पीडि़त ने बताया कि पुलिस की इस लापरवाही से अग्रेतर कार्रवाई बाधित हो रही है जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय ने इस मामले मे उक्त पुलिस अधिकारियों को चार फरवरी 2021 को पटना स्थित दिव्यांग अधिकार अधिनियम कोर्ट में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है। साथ ही बचाव पक्ष यदि कुछ जरूरी दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे, वह प्रतिवादी को उपलब्ध कराए।