डीलर का लाइसेंस रद, होगी राशि की वसूली
सहरसा: शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 के डीलर अशोक कुमार भगत के लाइसेंस को रद करते हुए एसडीओ शंभूनाथ झा ने राशन और केरोसिन गबन मामले में राशि वसूली का आदेश दिया है।
वार्ड नंबर 27 के डीलर अशोक कुमार भगत के खिलाफ वार्ड पार्षद गौरव कुमार ने वरीय अधिकारी को आवेदन देकर जांच कर कार्रवाई का अनुरोध किया था। मालूम हो कि वार्ड पार्षद ने राशन उठाव के बाद भी लाभुकों के बीच नहीं बांटने, लाभुकों को भगाने सहित अन्य आरोप लगाया था। जिसके आलोक में एसडीओ ने आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से इसकी जांच कराई। लिकवेल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की चार सदस्यीय टीम और आपूर्ति विभाग की टीम ने इसकी जांच कर रिपोर्ट सौंपा था। रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित डीलर से स्पष्टीकरण पूछा गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एसडीओ ने तत्काल प्रभाव से रद करते हुए एसडीओ ने सहायक गोदाम प्रबंधक एवं राज्य खाद्य निगम कहरा के प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी को गणना करने का निर्देश दिया है। ताकि उक्त राशि की वसूली की कार्रवाई की जा सके।